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हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त व उसकी पत्नी के 2 करोड़ 68 लाख 73 हजार 02 सौ 10 रूपये की चल-अचल सम्पत्ति को किया गया कुर्क

 


संतकबीरनगर। प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शशिशेखर सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भिटवा टोला निवासी अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल, हा0मु0 मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर तथा अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवकेश शुक्ला पुत्र विनायक शुक्ला निवासी पुरनहा पोस्ट ठकुईराई  तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर व शिवम त्रिपाठी पुत्र प्रेमनाथ त्रिपाठी निवासी पोहिला पोस्ट महुआपार तहसील गोला जनपद गोरखपुर  के नाम से अर्जित 2,68,73,210/-रु0 कुल अवैध चल अचल सम्पत्ति की माइक से घोषणा करते हुए डुग्गी व ढोल पिटवाकर साइन बोर्ड लगाकर कुर्क किया गया। अभियुक्तों राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा के ऊपर हत्या के प्रयास, आयुध अधिनियम, एनडीपीएस सहित कुल 07 अभियोग पंजीकृत है तथा रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा के ऊपर एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गत 21, मई, 2024 को राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा तथा रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा कि अवैध संपत्ति कि कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए है। अभियुक्त उपरोक्त व उनकी पत्नी द्वारा अवैध रुप अपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हुए अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम से अर्जित की गई लगभग 2,68,73,210/- रुपये की सम्पत्ति को सोमवार को जब्त किया गया। जब्ती की कार्यवाही के दौरान उपजिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद शैलेश दूबे, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ब्रजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद रामकृपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य राजस्व अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे। अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा की जब्त की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण टोला भिटवा स्थित मकान, 01 अदद टाटा एस गोल्ड मालवाहक(रजि0नं0 यू0पी0 58 टी00 8735), 01 अदद बजाज पल्सर, महिन्द्रा एक्सयूवी 300(यू0पी0 58 एक्स0 9489)- कुल कीमत 55,05,210 रु0 है। अभियुक्ता रीता मिश्रा की जब्त की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण- खलीलाबाद स्थित गाटा संख्या 1134, 158,160,161,2038 मि0,974मि0, 974, 320/6मि0, 1134 में क्रमशः 37.95 वर्ग मीटर, .3335हे0,.253हे0,.038हे0, 189.75 वर्ग मी0,135.68 वर्ग मीटर, 135.68 वर्ग मी0, .152 हे0, 113.75 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 1,70,24,000 रु0 है। अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवकेश शुक्ला पुत्र विनायक शुक्ला उपरोक्त के नाम अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति- बगहिया, खलीलाबाद स्थित गाटा सं0 974 में 135.68 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 21,72,000 है। अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवम त्रिपाठी पुत्र प्रेमनाथ त्रिपाठी उपरोक्त के नाम अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति- बगहिया खलीलाबाद स्थित गाटा सं0 974 मि0 में 135.68 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 21,72,000 है। 

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