नामांकन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी 2 माह के लिए लगाया धारा 144
संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नामांकन से लेकर मतगणना के अलावा धार्मिक पर्वो के मद्देनजर आगामी 2 माह तक जनपद में धारा 144 लागू किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए आगामी 2, अप्रैल तक जनपद में धारा 144 लागू किया है। इस दौरान कोई भी राजनैतिक दल धरना प्रदर्शन, जुलूश बिना अनुमति नही करेगे। धार्मिक आयोजन, मांगलिक आयोजन में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जाय। कोई भी व्यक्ति असलहा, लाठी-डण्डा, फरसा, भाला लेकर नही चलेगा। एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति नही खड़े होगे। यदि किसी ने भी धारा 144 का उल्लंघन किया तो उनके विरूद्व पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि धारा 144 का कड़ाई के साथ पालन कराये।