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होम क्वारंटाइन में रहेंगे प्रवासी, रेड जोन के लिए डीएम ने जारी किया गाईड लाइन

                
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जनहित में निर्णय लेते हुए बताया कि होम क्वारंटाइन तोड़ने वालों के विरुद्ध ग्राम निगरानी समिति की शिकायत पर आपदा अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, एवं उन्हें इंस्टिट्यूशन में बंद किया जाएगा। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम निगरानी समिति करेगी प्रवर्तन होम क्वारंटाइन किये गए व्यक्ति के घर से केवल एक व्यक्ति दिन में 1 घण्टे के लिए ही बाहर निकल सकेगा। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सर्वप्रथम बनकटिया ट्रांजिट कैम्प पर चिकित्सकीय टीम स्क्रीनिंग करेगी। जाँच में अस्वस्थ पाए गए व्यक्तियों को मेडिकल क्वारंटाइन किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने रेड जोन के लिए गाईड लाइन जारी करते हुए बताया कि जनपद के सीमा में लॉक डाउन के प्रवर्तन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं- जनपद के अंतर्गत वर्तमान में बनाए गए तीन हॉटस्पॉट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी एवं वहां पर मात्र चिकित्सकीय सर्वेक्षण, घर-घर तक आपूर्ति एवं विसंक्रमण की कार्यवाही अनुमन्य रहेंगे। यदि भविष्य में कोई और हॉटस्पॉट बनता है तो उनमें भी यही रोक जारी रहेगी। यदि कोई हॉटस्पॉट समाप्त होता है। उनमें आगे के प्रस्तर अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होने बताया कि जनपद में नगरीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी हॉटस्पॉट सृजित हैं। पूर्ण जनपद मे रेड जोन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी, बस एवं हेयर / सलून बन्द रहेंगे। यात्री वाहनों में केवल पास धारक वाहन/अनुमन्य कार्यों के संचालन में लगे व्यक्ति जिनके वाहन को सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया होगा - 4 पहिये में 2 सवारी एवं 2 पहिये में एकल सवारी ही सामान्यतः अनुमन्य होगा। मालवाहक वाहनों पर कोई रोक नहीं है। उन्होने बताया कि मार्किट काम्प्लेक्स एवं मार्किट में मात्र आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेंगी एवं शेष पूर्ववत बन्द रहेंगी। एकल दुकान का अर्थ है ऐसी दुकान जिसकी चैहद्दी किसी अन्य दुकान से नहीं लगती हो।’ ग्रामीण क्षेत्र की दुकान सम्बन्धित उपजिला मजिस्ट्रेट/इंसिडेंट कमांडर के विवेक पर उनकी अनुमति से, भीड़ लगने की संभावना एव सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होंगे। इसके लिए वे स्थानीय पुलिस से विचार विमर्श करेंगे। उन्होने बताया कि यथावश्यक विधिक उपबन्धों के अधीन आदेश जारी करने के प्रावधान के अनुपालन में जनपद में दुकानों का संचालन पूर्व की भांति प्रातः 10 बजे से साँय 5 बजे तक अनुमन्य रहेगा। एकल आबकारी दुकान अनुमन्य होंगी।’ जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि जनपद सन्त कबीर नगर रेड जोन में होने के कारण लाॅक डाउन पूर्ण कड़ाई से पूर्व की भांति चलता रहेगा। यदि कोई भी अनुमन्य कार्य के क्रियान्वयन में भीड़ लगाता है या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करता है तो ऐसे कार्य को पूर्णतः बन्द कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है। समस्त स्मार्टफोन धारक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड कर के इंस्टॉल करना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि कोई भी स्मार्टफोन धारक इसके बिना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कार्यस्थल पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पास सैनिटाइजर रखेगा और अपने चेहरे को ट्रिपल लेयर मास्क या गमछे से ढकेगा, इसके साथ साथ सभी कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि अपने कार्यालय में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगें। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पूर्व की भांति बंद रहेंगे व प्रत्येक व्यक्ति पूजा पाठ/नमाज या अन्य धार्मिक उत्सव अपने घर के अंदर ही करेेगा। कोई भी निजी चिकित्सा संस्थान (किसी भी प्रकार की - आयुष, ट्रेडिशनल मेडिसिन सम्मिलित करते हुए) तभी चलेंगी जब उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से कोविड बचाव की ट्रेनिंग ले ली हो एवं कोविड बचाव के उपकरण आदि मंगवा लिए हों। इनमे से एक भी बात अपूर्ण रहते हुए संचालन दण्डनीय होगा।


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