संतकबीरनगर। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कोविड-19/ कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुलिस विभाग सहित जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेन्सिग एक गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इंटरवेंशन है जो संक्रमित लोगो एवं गैर संक्रमित लोगो के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कोविड-19 बीमारी के रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु सोशल डिस्टेन्सिग के उपायों को अपनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिया है। चिकित्सा शिक्षा को छोड़ते हुए शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल थियेटर आगामी 02 अप्रैल तक बन्द रहेंगंें। छात्रों को घर में ही रहने का परामर्श दिया जाय एवं आॅनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढावा दिया जाये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/बोर्डो/संस्थानों की परीक्षाएं एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षांए आगामी 02 अप्रैल तक स्थगित रहेंगी। तहसील दिवस व समाधान दिवस का आयोजन आगामी 02 अप्रैल तक स्थगित रहेगा। आगामी 02 अप्रैल तक बायोमेट्रिक मशीन के उपस्थित नही ली जाएगी। इसके लिए पंजिका का प्रयोग किया जाए। कोरेनटाइन/आईसोलेशन में रखे जाने वाले कार्मिकों को नियोजकों के द्वारा सवेतन अवकाश दिया जाएगा। निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहाॅ तक सम्भवन हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। जहाॅ तक सम्भव हो बैठकों वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाये। जिन बैठकों में बड़ी संख्या में लोगो को प्रतिभाग करना हो उन्हें सीमित किया जाए अथवा पुर्ननिर्धारित किया जाए। रेस्टोरेन्टों द्वारा हैण्ड वाशिंग प्रोटोकाॅल सुनिश्चित किया जाए तथा जिन स्थानों को बार-बार छुआ जाता है, उनकी समुचित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। मेजो के बीच की भौतिक दूरी न्यूनतम एक मीटर रखी जाए। जहां पर सम्भव हो खुले में बैठने की व्यवस्था की जाए तथा पर्याप्त दूरी रखी जाए। पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों को सीमित किया जाए तथा अनावश्यक सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलनों को स्थगित किया जाए। स्थानीय प्रशासन, खेल आयोजनों तथा प्रतियोगिताओं जिनमें बड़ी भीड़ की सम्भावना हो, के आयोजकों से संवाद स्थापित कर उन्हें ऐसे आयोजनों को स्थगित करने की सलाह दें। धार्मिक स्थलों के प्रबन्धक व धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जाए। भीड़ को नियत्रित करने की सलाह दें एवं धर्मगुरूओं से अपील करें कि कम से कम लोग आयें और भीड़ को इकट्ठा न करें। यह भी सुनिश्चित करें कि मेले आदि में आने वाले लोगों को जागरूक करें और संक्रमण से बचने हेतु पूरी सावधानी बरती जाए। अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगो के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रहें। ऐसे किसी भी आयोजन में हाथ धोने हेतु साबुन, पानी/हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। व्यापारिक स्थलों, सब्जी मण्डी, आनाज मण्डी, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, डाकखानों आदि जहाॅ आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाती है, में संचालन अवधि को नियंत्रित करने, कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए ‘‘ क्या करे क्या न करें’’ के प्रदर्शन हेतु प्रचार अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य हित साधकों के साथ बैठक करें। सभी व्यापारिक गतिविधियों में ग्राहकों से न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाये रखी जाये। बाजारों में पीक आॅवर्स को कम करने के उपाय किये जाये। अनावश्यक यात्रा से बचा जाय। बस, ट्रेन तथा वायुयान जैसे सार्वजनिक परिवहन में लोगो की पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाय तथा इन स्थानों पर सतहों का उचित वि-संक्रमण सुनिश्चित किया जाए। अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के प्रबन्ध हेतु निर्धारित प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जाए और परिवारिक सदस्यों/मित्रों/बच्चों को मरीजों से मिलने को नियंत्रित किया जाए। लोगो के मध्य स्वच्छता एवं भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाए। हाथ मिलाना तथा गले मिलना जैसे अभिवादन के तरीके से बचा जाए। आॅनलाइन आर्डर सेवा में कार्यरत डिलेवरी करने वाले कर्मी (मेन/वूमेन) हेतु विशेष रक्षात्मक उपाय अपनाये जाय। जन सामान्य को इस संबंध में निरन्तर सूचना दिये जाने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था का समस्त खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।