संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने आगामी होली त्योहार, विश्वविद्यालय परीक्षा वर्ष 2020 सहित अन्य गतिविधियो को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद के सीमा अन्तर्गत धारा 144 एक पक्षीय आदेश पारित किया। जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता धारा 144 का कड़ाई से पालन किये जाने के लिए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समस्त थानाध्यक्ष, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार को निर्देशित किया है धारा 144 के दौरान बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक स्थलो पर भीड़ भाड़ नही होगा। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्काजाम, जुलूस का कार्यक्रम आयोजित नही करेगा। जिसकी पूर्व में अनुमति न ली गई हो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बन्दूक, राइफल, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, त्रिशूल, चिमटा, लाठी, भाला, गडासा, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह नही फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति व व्यक्तियो का समूह किसी अन्य सम्प्रदाय के व्यक्तियों पर उनकी इच्छा के विपरीत रंग, गुलाल आदि का प्रयोग नही करेगा। जिला मजिस्ट्रेट धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए आगामी 05, मई तक लागू किया है। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वालो के विरूद्व धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी होली त्योहार मद्देनजर होलिका दहन स्थानो पर शान्ति पूर्ण से होलिका दहन सुनिश्चित हो इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियो को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जनपद के 23 स्थानो पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। अधिकारी स्वंय मौके पर उपस्थित रहकर शान्तिपूर्ण ढंग से त्योहार को सम्पन्न कराये।