संतकबीरनगर। जिला उप कृषि निदेशक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से रबी 2019-20 मौसम में फसलों को हुए नुकसान का आंकलन तथा प्रधानमंत्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों के अधिसूचित फसलों की क्षति की स्थिति में बीमा लाभ सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में है। रबी मौसम की सभी प्रमुख फसलें यथा-गेहूॅ, मटर, लाही, सरसों को ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित किया गया है। उन्होने बताया कि कवर किये गये जोखिमों में मध्यावस्था के अन्तर्गत सूखा अथवा शुष्क स्थिति बाढ़, ओला भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जाखिमों-रोगों कृमियों से क्षति की स्थिति एवं स्थानिक आपदाओं के अन्तर्गत खड़ी फसलों को आलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार बीमा कम्पनियों द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति भुगतान की जाती है तथा मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में तात्कालिक रूप से भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की धनराशि को समायोजित किया जाता है। उन्होने बताया कि योजना के अनतर्गत बीमित कृषक को घटना के 72 घण्टे के अन्दर घटना की सूचना बीमा कम्पनी को टोल फ्री नम्बर-1800120909090 अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा एवं जनपद के कृषि विभाग (राजकीय कृषि बीज भण्डारों/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक) अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा प्रधान अथवा क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बीमा कम्पनी द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र में संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर फसलों की क्षति का आंकलित रिपोर्ट के अनुसार बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है।