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जिलाधिकारी ने पशु आश्रय केन्द्र व महुली थाने के अभिलेखो का किया गहनता से निरीक्षण, दिया निर्देश


संतकबीरनगर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता अपने निरीक्षण का क्रम जारी रखते हुए शुक्रवार को जनपद के दक्षिणाचल क्षेत्र में भ्रमण कर पशु आश्रय केन्द्र व महुली थाने का निरीक्षण किया। पशु आश्रय केन्द्र में जो भी कुछ कमियाॅ दिखाई दिया। उसे दूर किये जाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में शासन के निर्देश के क्रम में उन्होने महुली थाने में पहुचकर निरीक्षण किया। विवेचना शून्य पाये जाने पर उन्होने इंस्पेक्टर महुली प्रदीप सिंह के कार्यो की प्रशंसा किया। उन्होने विकास खंड पौली में स्थित आश्रय स्थल खर्चा का निरीक्षण किया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड पौली साथ उपस्थित थे। स्थल पर पहुंचने पर पूर्व से ही पशु चिकित्सा अधिकारी पौली भी उपस्थित पाए गए। स्थल पर पक्के शैडो का निर्माण हुआ था जिनके अंदर पक्के नांद एवं चरणी निर्मित थे। स्थल में पक्का गेट एवं कटीली बाड़ की बाउंड्री भी बनाई गई थी। परंतु अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ था जबकि बगल में ही सरकारी ट्यूबवेल तक विद्युत व्यवस्था की गई है। यह बताया गया कि नलकूप चालक उस खंभे से आगे विद्युत सप्लाई कराने में दिक्कत कर रहे हैं। अधिशासी अभियंता नलकूप को निर्देशित किया जाता है कि आश्रय स्थल शासन की एक सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित कराएं कि इस प्रकार का कोई अड़चन कार्य में ना आए। ग्राम पंचायत खंभे से एक विधिक कनेक्शन लेकर के केंद्र को ऊर्जिकृत करें ताकि प्रकाश व्यवस्था एवं जल व्यवस्था हो सके। स्थल पर एक बछड़ा बीमार एवं लेटा हुआ मिला जिसे तिरपाल ओढा कर रखा गया था। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कीटोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त है। उन्होने कहा कि हर संभव प्रयास करके गोवत्स का इलाज किया जाए एवं यदि आवश्यक हो तो उसे चिकित्सालय भी शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देश दिए गए कि समस्त गो आश्रय स्थलों पर यथासंभव त्रिपाल की व्यवस्था कर ली जाए ताकि यदि किसी और गोवंश को ठंड लगे तो उसे निजात दिलाई जा सके। यह पाया गया कि स्थल पर आसपास के गांव से काफी पराली इकट्ठा करके भूसे के रूप में प्रयोग के लिए संचित किया गया है। यह एक अनुकरणीय पहल है एवं समस्त खंड विकास अधिकारी जिला कृषि अधिकारी के साथ समन्वय करके यह प्रयास करें जो पराली सड़कों या खेत की मेड़ों पर छोड़ दी जा रही है उसे ग्राम प्रधान के सहयोग से इकठठा करा लिया जाए ताकि उसे एक प्रचुर मात्रा आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसी क्रम में थाना महुली का औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी निरीक्षक महुली श्री प्रदीप कुमार सिंह निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आपराधिक विवेचनाओं की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि थाने में गत वर्ष का कोई भी विवेचना शेष नहीं है जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। सबसे पुराना लंबित मुकदमा संख्या 29 वर्ष 2019 है जो की धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है उसका एवं उसकी विवेचना थाना धनघटा द्वारा की जा रही है अतः इस थाने पर निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है। उसके अलावा मुकदमा संख्या 70 वर्ष 2019 जो कि दहेज हत्या से जुड़ा प्रकरण है उसे घटनास्थल के जनपद अर्थात जनपद बलरामपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है उसका निस्तारण इस थाने से नहीं होना है। इसके अलावा अपराध संख्या 148 वर्ष 2019 की धारा 419 420 दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है। इस प्रकरण में 82 सीआरपीसी के अंतर्गत भगोड़े अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। परंतु उसे न्यायालय से जमानत प्राप्त हो गई है। जमानत की शर्त में यह है कि वह पुलिस के समक्ष अपना बयान अंकित करें उन्होने निर्देश दियां कि तत्काल बयान दर्ज करवा करके इस मुकदमे को भी निस्तारित कराया जाए। अपराध के आंकड़ों को देखा जाए तो गत वर्ष से इस वर्ष तक अक्टूबर माह के अंत तक हत्याओं की संख्या में कमी आई है पिछले वर्ष दो के सापेक्ष इस वर्ष एक प्रकरण सामने आया है। परंतु दहेज हत्या के प्रकरणों में उतनी ही वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष एक के सापेक्ष इस वर्ष 2 प्रकरण आए हैं। बलवा के प्रकरणों में बहुत अच्छी गिरावट आई है और पिछले वर्ष 24 प्रकरणों के सापेक्ष मात्र तीन प्रकरण आये हैं जोकि सराहनीय है। इसी प्रकार छोटी मारपीट धारा 324, 325 के प्रकरण भी पिछले वर्ष 19 से इस वर्ष 9 हो गए हैं। कुल अपराधों की संख्या में हल्की गिरावट है। पिछले वर्ष 176 के सापेक्ष इस वर्ष 170 अपराध अंकित हुए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई का विवरण देखा जाए तो पिछले वर्ष 110 सीआरपीसी की कार्रवाई 48 हुई थी वह इस वर्ष 81 हुई हैं एवं गुंडा अधिनियम के अंतर्गत पिछले वर्ष 30 के सापेक्ष इस वर्ष 39 कार्रवाई हुई हैं। गुंडा एक्ट में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित किए गए निर्देशों के अनुपालन के विषय में देखा गया तो यह पाया गया कि वर्तमान में कम से कम 2 आईपीसी अपराध वाले ही प्रकरण प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी पाया गया कि गुंडा रजिस्टर में न्यायालय स्तर से की गई कार्रवाई का विवरण भी रखा जा रहा है जो कि एक सराहनीय बात है अन्य थाने भी इसको अनुसरण कर सकते हैं। त्योहार रजिस्टर का अवलोकन किया गया। पाया गया कि गत बीते बारावफात के पर्व का अंकन अभी नहीं किया गया है हालांकि उसको बीते 2 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं। उन्होने कहा कि त्योहार रजिस्टर को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। माल खाना रजिस्टर का अवलोकन किया गया। पिछले माह में 407 मुकदमे से संबंधित माल थे जिन में आठ की बढ़ोतरी हुई एवं किसी माल का निस्तारण नहीं हुआ जिससे यह संख्या 415 हो गई। कुल वालों की संख्या भी इसी प्रकार 439 से 447 हो गई। थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया कि 44 मामलों का निस्तारण हो गया है और अगले माह के तालिका में यह प्रगति पर लक्षित होगी। साथियों ने एयरप्लेन रोहित किया की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में यह बात रखी जाए कि जो वाहन एमवी एक्ट के छोटे-मोटे धाराओं में बंद हैं उनका निस्तारण यथाशीघ्र करने के लिए माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध कर लिया जाए। यह भी अवगत कराया गया कि पीडब्ल्यूडी का भी एक ट्रक एक मामूली सी धारा में कई दिनों से बंद है और खराब हो रहा है परंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा उसको छुड़ाने की पहल नहीं की गई है। उन्होने कहां कि अधिशासी अभियंता निर्माण खंड कृपया देखवा ले एवं अग्रिम कार्रवाई करें।


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