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मतदाता कराये ‘‘पहचान पत्र’’ का सत्यापन, अभियान का उठाये लाभ-रवीश


संतकबीरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01, जनवरी, 2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण करते हुए गत 01, सितम्बर से 30, सितम्बर तक की अवधि में मतदाताओं के नामों के सत्यापन एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने दी है। उन्होने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अन्तर्गत बूथ लेविल अधिकारी द्वारा मतदेय स्थल के क्षेत्रान्तर्गत घर-घर विस्तृत सर्वेक्षण/सत्यापन किया जाना है कि वह सही या गलत है। इसी दौरान 01, जनवरी, 2019 के आधार पर 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके और किन्ही कारणों से जिनके नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल होने से छूट गए है, उनके भी नाम सम्मिलित किये जा सकते है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा उनसे फार्म-6 भरवाया जाएगा व मतदाता स्वंय भरकर दे सकते है। श्री गुप्ता ने बताया कि मतदाताओं से सम्बन्धित सूचनाएं यथा -मतदाता का मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी आदि का अंकन बी0एल0ओ0 रजिस्टर पर अंकन तथा साक्ष्य हेतु पासपोर्ट, ड्राईवरिंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन र्काउ, सरकारी संस्थाओं का आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, जोतबही या हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट का अंक पत्र को संकलित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि उक्त के साथ ही अर्हता तिथि 01, जनवरी, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु उस व्यक्ति से फार्म-6 भरवाकर अनुरक्षित कर लिया जायेगा तथा बी0एल0ओ0 द्वारा उनके पास पूर्व से उपलब्ध फार्मेट-1 से 8 की सूचना को संकलित किए जाने वाले रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान दिव्यांग मतदाताओं का श्रेणीवार चिन्हांकन किया जाना है तथा अर्ह दिव्यांग व्यक्तियों का नाम शामिल न होने की दशा में, सम्बन्धित का फार्म-6 भरवाया जायेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व रणविजय सिंह ने बताया कि उक्त कार्य बी0एल0ओ0 मोबाइल ऐप से आसानी से कर सकते है। इस अवधि में अपात्र मतदाताओं जैसे-डी-डुप्लीकेट, शिफ्टेड, मृतक का नाम निर्वाचक नामावली से अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 के आधार पर एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया से कार्यवाही की जानी है। उन्होने बताया कि  निर्वाचक नामावली में पूर्व से अंकित किसी प्रविष्टि का संशोधन कराये जाने के लिए फार्म-8 में आवेदन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7, संशोधन हेतु फार्म-8 एवं उसी विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हेतु फार्म-8ए भरकर तहसील स्तर पर वोटर फैशिलिटेशन सेन्टर अर्थात मतदाता पंजीकरण केन्द्रों में जमा किया जा सकता है। सत्यापन सम्बन्धित फार्म दअेचण्पद  तथा वोटर हेल्पलाइन ऐ पके माध्यम से मतदाता स्वंय अपना सत्यापन/आनलाइन फार्म भर सकते है। मतदाताओं का सत्यापन/आनलाइन फार्म भरने में कोई कठिनाई हो तो अपने नजदीकी काम सर्विस सेन्टर (ब्ैब् ) से सम्पर्क स्थापित कर सत्यापन/आनलाइन फार्म भर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रणविजय सिंह ने संयुक्त रूप से अपील किया है कि जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील की जाती है कि विधानसभा निर्वाचक नामावली में अपना नाम सत्यापित करने, छूटे हुए नाम दर्ज कराने, अपात्र/मृतको, शिफ्टेड, डी-डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम अपमार्जित कराने, प्रविष्टियों का संशोधन कराने इत्यादि कार्यो हेतु भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन कार्यक्रम का लाभ उठाये।


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